Highcourt Summer Vacations: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने गर्मी अवकाश को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है। इस आदेश के अनुसार, हाईकोर्ट 12 मई 2025 (सोमवार) से 6 जून 2025 (शुक्रवार) तक बंद रहेगा और 9 जून 2025 (सोमवार) से पुनः कार्य आरंभ करेगा। इस दौरान आम दिनों की तरह नियमित कोर्ट नहीं लगेगी, लेकिन कुछ चयनित तारीखों पर अवकाशकालीन पीठ (Vacation Bench) काम करेगी।
किन तारीखों को लगेंगी अवकाशकालीन बेंच ?
गर्मी की छुट्टियों में भी कुछ तारीखों पर कोर्ट कार्य करेगा।
अवकाश अवधि में 13, 15, 20, 22, 27 और 29 मई तथा 3 और 5 जून 2025 को हाईकोर्ट की अवकाशकालीन बेंच न्यायिक कार्य करेगी। इन दिनों में आपातकालीन और जरूरी मामलों की सुनवाई की जाएगी।
कौन से मामले होंगे स्वीकार ?
ग्रीष्मावकाश के दौरान भी सभी नए सिविल, आपराधिक और रिट याचिकाएं दाखिल की जा सकेंगी।
नोटिफिकेशन के अनुसार, जमानत संबंधी नए और लंबित आवेदन, बिना किसी अलग अर्ज़ी के स्वतः सूचीबद्ध किए जाएंगे।
अन्य लंबित मामलों को अवकाश में सूचीबद्ध कराने के लिए तत्काल सुनवाई का आवेदन और विशेष अनुमति की आवश्यकता होगी।
न्यायाधीशों की बेंच की कार्यप्रणाली
- माननीय अवकाश न्यायाधीश सुबह 10:30 बजे से डिवीजन बेंच कोर्ट की अध्यक्षता करेंगे।
- जरूरत पड़ने पर न्यायाधीश न्यायालय समय के बाद भी कार्य कर सकते हैं।
- समय मिलने पर डिवीजन बेंच के कार्य निपटने के बाद वे सिंगल बेंच कोर्ट भी चला सकते हैं।
दस्तावेज़ों की फाइलिंग और कोर्ट रजिस्ट्री
- ग्रीष्मावकाश के दौरान रजिस्ट्री प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक खुली रहेगी।
- शनिवार, रविवार और अन्य छुट्टियों को छोड़कर, हर कार्यदिवस पर फाइलिंग संभव होगी।
- जो भी मामले अवकाश पीठ के बैठने के दिन से एक दिन पहले दोपहर 1:30 बजे तक फाइल किए जाएंगे, उन्हें अगले दिन की कारण सूची (Cause List) में शामिल किया जाएगा।
मामलों की लिस्टिंग और स्थानांतरण
- जिन मामलों की सुनवाई किसी कारणवश निर्धारित अवकाश न्यायाधीश द्वारा नहीं हो पाती, उन्हें अगली निर्धारित पीठ के समक्ष एक नई सूची में सूचीबद्ध किया जाएगा।
- कोर्ट समन्वय में लचीलापन बरतते हुए, मुख्य न्यायाधीश की अनुमति से न्यायाधीश अपने सहकर्मी न्यायाधीश के साथ बैठक में परिवर्तन कर सकते हैं।