Color Coded Fuel Sticker: अगर आप दिल्ली की सड़कों पर वाहन चला रहे हैं और अब तक अपनी कार पर कलर कोडेड फ्यूल स्टीकर (Color Coded Fuel Sticker) नहीं लगवाया है, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। दिल्ली परिवहन विभाग ने HSRP (High Security Registration Plate) के साथ-साथ फ्यूल स्टीकर को भी अनिवार्य कर दिया है। यह नियम पुराने और नए, दोनों प्रकार के वाहनों पर लागू होता है।
क्या होता है कलर कोडेड फ्यूल स्टीकर ?
कलर कोडेड फ्यूल स्टीकर एक रंगीन स्टीकर होता है, जिसे वाहन की फ्रंट विंडशील्ड (सामने की कांच) पर लगाया जाता है। यह स्टीकर दर्शाता है कि वाहन कौन से ईंधन से चलता है। ईंधन के प्रकार के आधार पर इसके रंग तय किए गए हैं:
- डीजल वाहन – नारंगी (Orange) रंग
- पेट्रोल और CNG वाहन – हल्का नीला (Light Blue) रंग
- अन्य विशेष श्रेणी के वाहन – ग्रे (Grey) रंग
यह स्टीकर, HSRP के साथ जुड़ा एक जरूरी हिस्सा है जिसे भारत सरकार ने 2019 से सभी वाहनों के लिए अनिवार्य कर दिया है।
किस धारा के तहत कटेगा चालान ?
यदि वाहन पर फ्यूल स्टीकर नहीं लगा है, तो मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 192(1) के तहत ₹10,000 तक का चालान हो सकता है। 2020 में दिल्ली सरकार ने इसी नियम के तहत ₹5,000 तक के चालान शुरू किए थे, जो अब और सख्त हो गए हैं।
क्यों जरूरी है फ्यूल स्टीकर ?
फ्यूल स्टीकर के जरिए:
- वाहन का ईंधन प्रकार आसानी से पहचाना जा सकता है
- पर्यावरण मानकों की निगरानी करना आसान होता है
- विशेष परिस्थितियों (जैसे ओड-ईवन, आपातकालीन ड्राइव) में नियमों को लागू करना आसान हो जाता है
- ईंधन पर आधारित सब्सिडी या छूट देने की प्रक्रिया पारदर्शी बनती है
कब से लागू हुआ है ये नियम ?
यह नियम सबसे पहले 2012-13 में प्रस्तावित किया गया था, लेकिन 2019 से इसे सभी नए और पुराने वाहनों के लिए अनिवार्य कर दिया गया। इसके बावजूद अब भी कई वाहन मालिकों ने या तो इस नियम को गंभीरता से नहीं लिया या इसकी जानकारी नहीं है, जिस पर अब सख्त कार्रवाई की तैयारी है।
कैसे करें ऑनलाइन आवेदन जानें आसान तरीका
अगर आपके वाहन पर अभी तक यह स्टीकर नहीं लगा है, तो आप इसे घर बैठे ही ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। इसके लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:
- वेबसाइट पर जाएं: https://bookmyhsrp.com
- होमपेज पर जाकर
- यदि केवल स्टीकर चाहिए तो “Only Color Sticker” विकल्प चुनें
- यदि HSRP और स्टीकर दोनों चाहिए तो “HSRP with Color Sticker” विकल्प चुनें
अपने वाहन की जानकारी भरें:
- राज्य का नाम
- रजिस्ट्रेशन नंबर
- चेसिस नंबर
- इंजन नंबर
- फ्रंट और रियर लेजर कोड
- कैप्चा भरें
- जानकारी भरने के बाद फॉर्म सबमिट करें और ऑनलाइन पेमेंट करें
- स्टीकर आपके पते पर कूरियर से भेज दिया जाएगा
जल्द शुरू होगी ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग की संयुक्त सख्ती
परिवहन विभाग के अनुसार, जल्द ही दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग मिलकर एक सख्त संयुक्त अभियान (Joint Enforcement Drive) शुरू करने जा रहे हैं। इस अभियान के तहत उन सभी गाड़ियों पर कार्रवाई की जाएगी जिन पर:
- HSRP प्लेट नहीं लगी है
- फ्यूल स्टीकर नहीं लगा है
- स्टीकर या प्लेट फर्जी या अधूरी है
यह सख्ती 2018 से पहले और बाद में रजिस्टर्ड सभी गाड़ियों पर लागू होगी।
पुराने वाहन मालिकों को भी करना होगा पालन
अक्सर यह भ्रम बना रहता है कि यह नियम केवल नई गाड़ियों के लिए है, लेकिन सच यह है कि 2018 से पहले रजिस्टर्ड वाहनों पर भी यह नियम उतना ही अनिवार्य है जितना कि नई गाड़ियों पर। कोई भी वाहन, चाहे नया हो या पुराना, अगर दिल्ली में चलता है, तो उसे HSRP और फ्यूल स्टीकर लगवाना ही होगा।
वाहन पर स्टीकर नहीं तो क्या हो सकते हैं नुकसान ?
- स्पॉट चालान ₹5,000 से ₹10,000 तक
- गाड़ी को रोककर ट्रैफिक से बाहर करना
- RTO द्वारा वाहन जब्ती की कार्यवाही
- फर्जी प्लेट या स्टीकर पाए जाने पर कानूनी मामला भी दर्ज हो सकता है
नियमों का पालन करें जुर्माने से बचें
दिल्ली में अगर आप अपनी गाड़ी चला रहे हैं और अब तक HSRP या कलर कोडेड फ्यूल स्टीकर नहीं लगवाया है, तो तुरंत इसे करवाएं। यह केवल एक नियम नहीं, बल्कि पर्यावरण की रक्षा, कानून का पालन और सड़क सुरक्षा से जुड़ा कदम है।