PM AWAS YOJANA Complaint: हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसका खुद का एक घर हो, जहां वह अपने परिवार के साथ सुकून से रह सके। इस सपने को साकार करने के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) की शुरुआत की है, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को घर खरीदने या बनवाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है।लेकिन कुछ दलाल या भ्रष्ट कर्मचारी इस योजना का लाभ उठाने के नाम पर लोगों से अवैध रूप से पैसे की मांग करते हैं। यदि आपके साथ ऐसा होता है, तो आप सीधे सरकार से शिकायत कर सकते हैं, और आपकी शिकायत पर 45 दिन के भीतर कार्रवाई की जाती है।
प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य
PM Awas Yojana का मुख्य उद्देश्य ऐसे लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराना है, जिनके पास अपना घर नहीं है या रहने की स्थायी व्यवस्था नहीं है। यह योजना शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए लागू है और गरीब, निम्न आय वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है।
सरकार इस योजना में नहीं लेती कोई शुल्क
सरकार की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि PMAY के तहत किसी भी लाभार्थी से कोई शुल्क नहीं लिया जाता। अगर कोई व्यक्ति इस योजना का लाभ दिलाने के बदले आपसे पैसे मांगता है, तो यह एक गंभीर अपराध है, जिसकी तत्काल शिकायत दर्ज कराई जानी चाहिए।
शिकायत कहां और कैसे करें ?
अगर कोई आपसे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभ दिलाने के नाम पर पैसा मांगता है, तो आप ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला या राज्य स्तर पर शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए आप निम्न माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं:
- स्थानीय ग्राम सचिवालय या पंचायत कार्यालय
- ब्लॉक कार्यालय (BDO – Block Development Officer)
- जिला आवास कार्यालय
- राज्य स्तरीय शिकायत पोर्टल
आप PMAY की आधिकारिक वेबसाइट या जनसुनवाई पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
कब होगी कार्रवाई ?
शिकायत दर्ज कराने के बाद 45 दिनों के भीतर आपकी शिकायत पर एक्शन लिया जाएगा। यदि तय समय सीमा में समाधान नहीं होता है, तो आप सीधे स्थानीय आवास सहायक या प्रखंड विकास अधिकारी (BDO) से संपर्क कर सकते हैं। वे आपकी शिकायत को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने में मदद करेंगे।
किन लोगों को मिलता है इस योजना का लाभ ?
प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पाने के लिए कुछ पात्रता मानदंड निर्धारित हैं:
- आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए
- उसके पास पक्का मकान नहीं होना चाहिए
- परिवार की सालाना आय
- EWS (अत्यंत कमजोर वर्ग): ₹3 लाख तक
- LIG (निम्न आय वर्ग): ₹3 से ₹6 लाख तक
- MIG-I और MIG-II: ₹6 लाख से ₹18 लाख तक
इसके अलावा, महिला के नाम पर या संयुक्त नाम पर संपत्ति का रजिस्ट्रेशन प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है।
PMAY में धोखाधड़ी रोकने के लिए क्या कर सकते हैं ?
- किसी भी एजेंट या बिचौलिए पर भरोसा न करें
- आवेदन केवल सरकारी पोर्टल या अधिकृत सेंटर से करें
- फॉर्म भरने, वेरिफिकेशन या मंजूरी के लिए कोई भुगतान न करें
- सभी रसीद और दस्तावेजों की प्रति अपने पास रखें
जागरूक रहें ठगी से बचें
अगर आपसे पीएम आवास योजना में लाभ दिलाने के लिए कोई रिश्वत मांगता है, तो आप कानूनन सुरक्षित हैं। सरकार ने शिकायत प्रणाली को मजबूत किया है और 45 दिनों में कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। इसलिए, धोखाधड़ी का शिकार बनने की बजाय अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएं।