इन सीएनजी गाड़ियों को टैक्स में मिलेगी छूट, परिवहन विभाग का बड़ा फैसला CNG Vehicle Tax

CNG Vehicle Tax: मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य में हरित परिवहन को बढ़ावा देने के लिए एक अहम कदम उठाया है। अब राज्य में फैक्ट्री फिटेड CNG किट वाली गाड़ियों को लाइफटाइम व्हीकल टैक्स में 1% की छूट दी जाएगी। यह निर्णय सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति 2025 के अंतर्गत लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य है CNG वाहनों को प्रोत्साहन देना और प्रदूषण को कम करना।

सिर्फ एक साल के पंजीकरण वालों को ही मिलेगा लाभ

परिवहन विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक यह छूट सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को मिलेगी जिनका पंजीकरण सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति 2025 के तहत एक वर्ष की अवधि में किया जाएगा। यानी यह योजना सीमित समय के लिए उपलब्ध है, और लाभ उठाने के लिए नई फैक्ट्री फिटेड CNG गाड़ी खरीदने वालों को जल्द पंजीकरण कराना होगा।

हाइब्रिड गाड़ियां छूट से बाहर

इस नई नीति में स्पष्ट किया गया है कि हाइब्रिड वाहनों को किसी भी प्रकार की टैक्स छूट नहीं दी जाएगी। ऐसे वाहन जिनमें CNG के साथ पेट्रोल या डीजल का विकल्प भी मौजूद है, उन्हें इस योजना के दायरे से बाहर रखा गया है। सरकार का फोकस केवल 100% CNG पर चलने वाले वाहनों को बढ़ावा देने पर है।

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किन-किन गाड़ियों को मिलेगा टैक्स में लाभ ?

परिवहन विभाग ने CNG वाहनों की कुल 6 कैटेगिरी तय की हैं, जिनके अंतर्गत टैक्स छूट मिलेगी। इन श्रेणियों में मोटरसाइकिल से लेकर मालयान वाहनों (व्यावसायिक बड़े वाहन) तक शामिल हैं।

इनके लिए निर्धारित टैक्स छूट की सीमा 4% से लेकर 13% तक रखी गई है। यानी वाहन की कीमत और श्रेणी के आधार पर टैक्स में छूट अलग-अलग होगी।

उदाहरण के तौर पर:

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  • ₹10 लाख से कम कीमत वाली गाड़ियों को कम प्रतिशत की छूट मिलेगी
  • ₹20 लाख से अधिक कीमत वाली गाड़ियों को अपेक्षाकृत अधिक टैक्स छूट मिल सकती है

इलेक्ट्रिक वाहनों की राह पर अब CNG

पिछले कुछ वर्षों में मध्यप्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नीति लागू कर काफी प्रोत्साहन दिया है। अब CNG वाहनों को टैक्स छूट देकर सरकार हरित विकल्पों को और बढ़ावा देना चाहती है। इससे राज्य में ईंधन की लागत घटेगी, प्रदूषण पर नियंत्रण होगा, और सार्वजनिक परिवहन की गुणवत्ता भी सुधरेगी।

CNG वाहन खरीदने वालों के लिए सुनहरा मौका

अगर आप नई गाड़ी खरीदने की योजना बना रहे हैं और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प चाहते हैं, तो यह छूट आपके लिए एक बड़ा फायदा हो सकती है। फैक्ट्री फिटेड CNG गाड़ी खरीदकर न केवल आप लंबे समय तक ईंधन की बचत करेंगे बल्कि लाइफटाइम टैक्स में भी राहत पाएंगे।

ध्यान दें कि यह लाभ तभी मिलेगा जब वाहन का पंजीकरण तय एक साल की अवधि में किया गया हो।

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टैक्स में राहत के साथ पर्यावरण की सुरक्षा

सरकार की इस नीति से यह साफ है कि अब सस्टेनेबल और इको-फ्रेंडली परिवहन को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। फैक्ट्री फिटेड CNG वाहनों को टैक्स छूट देना न केवल वाहन खरीदने वालों के लिए फायदेमंद है, बल्कि यह कदम शहरी प्रदूषण नियंत्रण के लिए भी महत्वपूर्ण है।