देशभर में पेट्रोल पंप खोलने से जुड़े नियमों में बदलाव, नया पंप खोलने हो जाएगा मुश्किल Petrol Pump Rules

Petrol Pump Rules: देशभर में पेट्रोल पंप खोलने के नियम अब और सख्त कर दिए गए हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने नई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि अब दिल्ली-एनसीआर सहित पूरे भारत में पेट्रोल पंप खोलने से पहले संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या समिति से NOC (No Objection Certificate) लेना अनिवार्य होगा।

NGT के आदेश पर बनी SOP अब कड़ाई से होगा पालन

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) ने 17 अप्रैल 2023 को CPCB को निर्देश दिया था कि तीन माह के भीतर पेट्रोल पंपों के लिए एक मानक SOP तैयार की जाए। हालांकि यह प्रक्रिया दो साल बाद पूरी हुई, लेकिन अब सभी नए और पुराने पेट्रोल पंपों पर यह SOP लागू होगी। SOP का मकसद है ज्वलनशील पेट्रोल पदार्थों के संचालन में पर्यावरणीय सुरक्षा और रिसाव जैसी घटनाओं की रोकथाम।

किन पेट्रोल पंपों पर लागू होंगे नए नियम ?

यह SOP उन सभी पेट्रोल पंपों पर लागू होगी जहां पर पेट्रोल का भंडारण, वितरण, संचालन, लोडिंग और अनलोडिंग होता है। इन सभी गतिविधियों में वायु, जल और भूमि प्रदूषण की संभावना अधिक होती है, इसलिए अब पंप मालिकों को इन सभी खतरों के प्रति सतर्कता और निगरानी के कदम उठाने होंगे।

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साथ ही, SOP के तहत पंप मालिकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि पेट्रोल के भंडारण के लिए विस्फोटक नियंत्रक से लाइसेंस भी लिया गया हो।

सार्वजनिक सुरक्षा के लिए जरूरी होगा बीमा

CPCB की SOP में यह भी कहा गया है कि अब हर पेट्रोल पंप को सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 के तहत बीमा पॉलिसी लेना अनिवार्य होगा।
यह बीमा किसी भी अप्रत्याशित दुर्घटना – जैसे रिसाव, विस्फोट या अग्निकांड – से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान और जनहानि को कवर करेगा। इसका उद्देश्य है कि यदि किसी घटना में नुकसान होता है, तो उसके लिए आर्थिक सुरक्षा व्यवस्था पहले से बनी रहे।

पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए निगरानी सिस्टम जरूरी

SOP के अनुसार, पेट्रोल पंप मालिकों को अपने पंप पर प्रदूषण निगरानी की तकनीकी व्यवस्था लगानी होगी। जैसे:

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  • वाष्प नियंत्रण प्रणाली (Vapor Recovery System)
  • मिट्टी और जल की गुणवत्ता की समय-समय पर जांच
  • वायु प्रदूषण की निगरानी और रिपोर्टिंग प्रणाली
  • लीक डिटेक्शन सिस्टम

इन सभी उपायों को SOP में अनिवार्य कर दिया गया है ताकि प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और स्थानीय आबादी को स्वास्थ्य संबंधी खतरे से बचाया जा सके।

सभी पेट्रोल पंपों को जल्द उठाने होंगे कदम

CPCB की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि सभी पेट्रोल पंपों को SOP के तहत तत्काल आवश्यक कार्रवाई करनी होगी। यानी अगर किसी पंप पर अभी तक इन व्यवस्थाओं को लागू नहीं किया गया है, तो उसे शीघ्र ही SOP के अनुकूल ढालना होगा

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केंद्र सरकार इस बात की सख्त निगरानी करेंगे कि नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। जो पंप इन दिशानिर्देशों का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही और लाइसेंस रद्द करने तक की कार्रवाई की जा सकती है।

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अब पेट्रोल पंप खोलना सिर्फ बिजनेस नहीं जिम्मेदारी भी

पेट्रोल पंप जैसे संवेदनशील और ज्वलनशील स्थानों पर पर्यावरणीय और सार्वजनिक सुरक्षा का ध्यान रखना अब अनिवार्य है। CPCB की नई SOP से यह स्पष्ट है कि अब सिर्फ मुनाफा कमाने की सोच नहीं चलेगी, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों और मानव जीवन की सुरक्षा भी समान रूप से जरूरी है।