ATM से कटे-फटे नोट निकल जाए तो क्या होगा, ऐसे बदलवा सकते है डैमेज नोट Damaged Notes Exchange

Damaged Notes Exchange: अक्सर ऐसा होता है कि बाजार से सामान खरीदते समय या ऑटो का किराया चुकाते समय हमें कटे-फटे या डैमेज नोट मिल जाते हैं। कई लोग ऐसे नोट देखकर परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब यह नोट बेकार हो गया है और कोई इसे नहीं लेगा। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ऐसे नोटों को लेकर स्पष्ट नियम बनाए हैं, जिनके तहत आप इन नोटों को बैंक या आरबीआई कार्यालय में जाकर बदल सकते हैं।

आरबीआई ने क्या कहा है डैमेज नोटों को लेकर ?

RBI के दिशानिर्देशों के अनुसार, अगर आपके पास ऐसा नोट है जो

  • दो टुकड़ों में फटा हो
  • किनारे से कटा हो
  • गीला या जला हो
  • लेकिन उस पर अंकित मूल जानकारी पढ़ने योग्य हो, तो आप उसे बैंक में जाकर आसानी से बिना किसी फॉर्म के भरने की जरूरत के एक्सचेंज कर सकते हैं।

नियम के अनुसार, 10 रुपये से ऊपर की वैल्यू वाले डैमेज नोट एक्सचेंज किए जा सकते हैं। छोटे नोटों के मामले में भी बैंक सुविधानुसार सहायता कर सकते हैं।

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कहां जाकर बदल सकते हैं कटे-फटे नोट ?

आप अपने नजदीकी किसी भी सरकारी या निजी बैंक शाखा में जाकर ऐसे नोटों को बदल सकते हैं। इसके अलावा, अगर आपके क्षेत्र में कोई करेंसी चेस्ट ब्रांच मौजूद है, तो वहां भी नोट बदले जा सकते हैं।
साथ ही, RBI के जोनल ऑफिस में भी नोटों को एक्सचेंज किया जा सकता है।

महत्वपूर्ण बात: नोट बदलने के लिए बैंक की किसी विशेष शाखा में ग्राहक होना आवश्यक नहीं है, यानी आप उस बैंक के ग्राहक न होते हुए भी नोट बदलवा सकते हैं।

नोट बदलने पर कोई शुल्क लगेगा ?

सामान्य तौर पर कटे-फटे या गंदे नोटों को बदलने पर कोई शुल्क नहीं लिया जाता। लेकिन इसके लिए भी कुछ शर्तें हैं:

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  • यदि आप 5000 रुपये से अधिक मूल्य के डैमेज नोट बदलना चाहते हैं, तो थोड़ा सा सेवा शुल्क देना पड़ सकता है।
  • साथ ही, एक दिन में 20 से अधिक डैमेज नोट नहीं बदले जा सकते।

इससे अधिक संख्या या वैल्यू वाले नोट बदलने पर बैंक अपनी नीति के अनुसार चार्ज वसूल सकता है, जो आमतौर पर मामूली होता है।

अगर एटीएम से निकला डैमेज नोट तो क्या करें ?

कई बार एटीएम से पैसे निकालते वक्त कटा-फटा या मुरझाया हुआ नोट निकल आता है, जिससे ग्राहक परेशान हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में आपको घबराने की जरूरत नहीं है।
आप उस बैंक की नजदीकी शाखा में जाकर जो ATM ऑपरेट कर रहा है, कटा हुआ नोट दिखाकर नया नोट प्राप्त कर सकते हैं। बैंक इस स्थिति में आमतौर पर कोई सवाल नहीं करता और नोट तुरंत एक्सचेंज कर देता है।

किस स्थिति में बैंक नोट बदलने से कर सकता है इनकार ?

हालांकि RBI ने बैंकों को नोट बदलने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में बैंक नोट बदलने से इनकार कर सकता है, जैसे:

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  • अगर नोट 50% से अधिक जला हुआ या डैमेज हो
  • अगर नोट टुकड़ों में बुरी तरह फटा हो और जानकारी पहचान योग्य न हो

इस स्थिति में बैंक नियमों के अनुसार नोट को अस्वीकार कर सकता है।

अगर बैंक नोट बदलने से मना करे तो क्या करें ?

यदि बैंक आपका नोट एक्सचेंज करने से मना करता है, जबकि वह RBI नियमों के अनुसार एक्सचेंज योग्य है, तो आप सीधे RBI से शिकायत कर सकते हैं।
इसके लिए आप निम्नलिखित विकल्प चुन सकते हैं:

  1. 14440 पर मिस्ड कॉल दें – RBI अधिकारी आपकी शिकायत सुनने के लिए कॉल बैक करेगा।
  2. RBI की ऑफिशियल वेबसाइट https://www.rbi.org.in पर जाकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें।
  3. आप ईमेल के माध्यम से भी शिकायत कर सकते हैं – [email protected] पर मेल भेजें।

डैमेज नोट से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें एक नजर में

  • 10 रुपये से अधिक के डैमेज नोट बदले जा सकते हैं।
  • फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होती।
  • किसी भी बैंक शाखा में नोट बदले जा सकते हैं, चाहे आप उसके ग्राहक हों या नहीं।
  • करेंसी चेस्ट ब्रांच और RBI ऑफिस में भी नोट एक्सचेंज संभव है।
  • ₹5000 से अधिक के एक्सचेंज पर मामूली चार्ज लग सकता है।
  • ATM से निकले नोट को उसी बैंक की शाखा में जाकर बदला जा सकता है।
  • नियमों के अनुसार सही नोट को बैंक अस्वीकार नहीं कर सकता।

अब डैमेज नोट को लेकर चिंता की जरूरत नहीं

RBI द्वारा निर्धारित नियमों के तहत अगर आपके पास कटे-फटे, गंदे या डैमेज नोट हैं, तो उन्हें बिना किसी तनाव के आसानी से एक्सचेंज किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में ग्राहक को न तो कोई फॉर्म भरना पड़ता है और न ही सामान्य स्थिति में कोई शुल्क देना पड़ता है।
इसलिए अगली बार अगर आपके हाथ में कोई खराब नोट आए, तो उसे न फेंकें और न ही बेचारा समझें। बस, नजदीकी बैंक शाखा में जाएं और आरबीआई नियमों के मुताबिक उसे बदलवाएं।

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